
दमोह। दमोह जिला न्यायालय में सोमवार से टोटल लॉकडाउन रहेगा। जिला सत्र न्यायाधीश ने यह आदेश एक अधिकारी सहित 16 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जारी किया है।
दमोह जिला न्यायालय के साथ तेंदूखेड़ा, पथरिया, और हटा न्यायालय में 17 तारीख से पूरी लॉकडाउन लागू हो जाएगा। आज शाम जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती रेणुका कंचन ने विविध आदेश 10/2/ जारी करते हुए जिले के सभी न्यायालयों में पक्षकारों व अधिवक्ताओं के भौतिक प्रवेश को निषेधित कर आभासी सुनवाई किए जाने के आदेश जारी किए हैं। हालांकि पिछले 5 दिन से पक्षकारों का प्रवेश पूरी तरह से बंद था। इस आदेश के प्रभाव से दमोह सहित सभी तहसील अदालतों में यह आदेश प्रभावी रहेगा। उपरोक्त आदेश फिलहाल 17 जनवरी से 29 जनवरी तक की अवधि के लिए जारी किया गया है। दरअसल विगत दिनों जिला न्यायालय में हुए कोविड परीक्षण उपरांत करीब 14 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए। वहीं मात्र 11 अधिवक्ताओं ने सेम्पलिंग कराई थी। इसके अलावा एक एडीपीओ एवं एक अधिकारी की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। जिस पर जिला न्यायाधीश ने चिंता जाहिर करते हुए आगे और भी पॉजिटिव आने की संभावना जताई है। इस स्थिति पर तत्काल संज्ञान लेते हुए पोर्टफोलियो उच्च न्यायालय न्यायमूर्ति व अधिवक्ता संघ अध्यक्ष वर्चुअल से चर्चा कर जिला न्यायाधीश ने न्यायालय में अधिवक्ताओं व पक्षकारों के प्रवेश को निषेधित कर दिया है। उपरोक्त आदेशानुसार मात्र अतिआवश्यक मामलों की सुनवाई न्यायाधीश गण करेंगे। अधिवक्ताओं को कोविड प्रोटोकॉल के तहत मात्र वीसी पॉइंट तक पहुंचने की अनुमति मिलेगी जिनकी आवश्यक सुनवाई होनी है। इस अवधि में कैंटीन का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
एसपी को दिए निर्देश
सत्र न्यायाधीश ने इस संबंध में एसपी को भी निर्देश जारी किए हैं। जिसमें कहा गया है कि जमानत आदि केस डायरी ई-मेल से भेजी जाए।

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