
दमोह। रेरा में रजिस्ट्रेशन निरस्त होने के बाद भी नई कॉलोनी काटे जाने एवं सुविधा उपलब्ध न कराने के विरोध में एक ज्ञापन कॉलोनी वासियों ने आज जिला प्रशासन को सौंपा। मामला सिद्धिविनायक कॉलोनी का है।
शहर के केशव नगर के समीप स्थित सिद्धिविनायक कॉलोनी का रजिस्ट्रेशन रेरा कानून के तहत मापदंड पूरे नहीं करने पर रद्द कर दिया गया है। इसके बाद भी कॉलोनाइजर राजेश उर्फ रज्जन जैन के द्वारा सन्मति नगर का निर्माण किया जा रहा है। 10 साल बाद भी सिद्धि विनायक नगर कॉलोनी वासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। सड़क, बिजली व पानी निकासी के लिए नालियों तथा पार्कों का निर्माण नहीं होने से कॉलोनी वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खास बात यह है कि 300 घरों के बिजली कनेक्शन के लिए थ्री फेस मीटर लगाए जाने के बाद भी केवल 100 किलो वाट की एक डीपी लगा कर कनेक्शन दिया गया है। जिससे हर समय वोल्टेज की समस्या बनी रहती है। इन्हीं समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर भाव्या त्रिपाठी के माध्यम से कलेक्टर को सौंपा गया। कॉलोनी वासियों ने आरोप लगाया कि कॉलोनाइजर राजेश जैन द्वारा सिद्धि विनायक नगर कॉलोनी के अलावा सन्मति नगर कॉलोनी का निर्माण जगजीत सिंह उर्फ बिल्लू बाधवा से मिलकर किया जा रहा है। जिसके किए कालोनी की बाउंड्री तोड़कर 65 एकड़ की कॉलोनी बनाने के लिए रास्ता निकासी की गई है। यह भी आरोप लगाया की सोमवार दोपहर बिल्लू उर्फ वाधवा जेसीबी मशीन लेकर पहुंचे जिन्होंने कॉलोनी वासियों का विरोध करने के बाद भी गुंडागर्दी दिखाते हुए बाउंड्री वाल तोड़ दी। जब इसकी जानकारी राजेश जैन को दी गई तो उन्होंने किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए साफ मना कर दिया। सिद्धिविनायक कॉलोनी में पूर्व से निर्धारित सड़क को मापदंड के अनुसार नहीं बनाया गया है। जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। दस साल बीतने के बाद भी कॉलोनी में पक्की सड़क, नालियां, पार्क का निर्माण व बिजली के खंभों को भी नहीं लगाया गया है।
बिना अनुमति बेच दिए प्लॉट
सिद्धिविनायक नगर कॉलोनी के रजिस्ट्रेशन को रेरा कानून के तहत निर्धारित मापदंड पर कार्य नहीं कराए जाने को लेकर 14 अक्टूबर 2019 को रजिस्ट्रेशन निलंबित करने के आदेश जारी हो चुके हैं। आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि संबंधित प्रोजेक्ट के पंजीयन को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। इसके अलावा प्रोजेक्ट के निलंबन के फल स्वरुप कॉलोनाइजर के द्वारा कोई नई बुकिंग लेने पर प्रतिबंध लगाया जाए। संबंधित जिले के जिला पंजीयक को सूचित करने का आदेश है। जिसमें लिखा गया है कि प्रोजेक्ट वर्तमान परिस्थितियों में अवैध है और आगामी आदेश तक विक्रय पत्रों का पंजीयन पर रोक लगाई जाती है। इसके अलावा आदेश में लिखा गया है कि कॉलोनाइजर का बैंक खाता फ्रीज किया जाए और संबंधित बैंक को सूचित किया जाए। इसके साथ ही कॉलोनाइजर के द्वारा यदि कोई नई परियोजना पंजीयन हेतु प्रस्तुत की जाती है तो उसके परीक्षण के समय यह तथ्य प्राधिकरण के संज्ञान में लाया जाए। यह आदेश रेरा कानून के तहत एंटोनी डिसा अध्यक्ष रेरा, सदस्य अनिरुद्ध डी कपाले तथा दिनेश नायक के द्वारा जारी किया गया। इसके बावजूद कॉलोनाइजर राजेश कुमार जैन उर्फ रज्जन जैन के द्वारा कई मकानों की रजिस्ट्री एवं प्लाट की रजिस्ट्री की गई है। इसके अलावा वहां भी सामान्य स्टांप पर लिखा पढ़ी करके कई प्लॉट बेचे जा रहे हैं। इसके पूर्व सिद्धिविनायक कॉलोनी में भी आदेश के बाद मकानों एवं प्लाटों की रजिस्ट्री की गई है। इस मामले में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, कार्यालय, रेरा कार्यालय, मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किए गए हैं।
यह रहे मौजूद
ज्ञापन देने वालों में दिगपाल सिंह राजपूत, मनोज नायक, राजेश गुप्ता, रवि गुप्ता, रमेश सिंह ठाकुर, आर एस ठाकुर, बहादुर सिंह लोधी, महेंद्र साहू, अखिलेश सोनी, आरके सहाय, गिरीश दुबे, धर्मेंद्र पटेल, राजकरण, अशोक नारायण कुर्मी, वेद प्रकाश द्विवेदी, अनिल कुमार, डीके पांडे, संजय असाटी, राम रतन, अनिल दुबे, भगवती प्रसाद मिश्रा, सिंपू वाधवा, भरत श्रीवास्तव अर्जुन पटेल, महेंद्र राय, के प्रजापति, राम शंकर दुबे, राकेश सिंह राजपूत, राजेश प्यासी, विनोद वाधवा, राधेश्याम गुप्ता, आकाश सिंह राजपूत, जीपी खरे, संतोष विश्वकर्मा, श्यामसुंदर दुबे, रवि कांत दुबे, विष्णु पटेल, प्रहलाद पटेल, अजय कुमार खरे, महेंद्र कुमार रोहित, अशोक पटेल, भगवत पटेल, डॉ शिव प्रसाद दुबे, राजेश मखीजा, निर्भय जैन, रितेश मसीह, अनीता जॉन, घनश्याम गुप्ता, शिवा पटेल, एलपी पटेल सहित अनेक कॉलोनीवासी मौजूद थे।

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