
हाइकोर्ट के आदेश पर हो रही है गोलीकांड में सुनवाई
देहात थाना पुलिस पर है आरोपियों को बचाने का आरोप
हाईकोर्ट का आदेश
दमोह। पिछले साल माह अगस्त में रोप वे ब्रिज इमलाई थाना दमोह देहात के पास हुए गोली कांड में मुख्य न्यायिक दमोह ने आरोपियों की गिरफ्तारी व पुलिस द्वारा आज तक रोप वे ब्रिज गोलीकांड में देहात थाना पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है।
दरसल 25 अगस्त 21 को रात करीब पौने 09 बजे अंगद तिवारी नामक युवक का रास्ता रोककर आरोपी मुकेश शुक्ला,हरिशंकर शुक्ला,दीपक हजारी,रिंकू हजारी,गोलू दुबे,रवि दुबे,व रामसिंग ठाकुर ने अंगद को गोली मारकर घायल कर दिया था। किंतु पुलिस के संरक्षण एवं रसूख के चलते घटना के करीब 07 माह बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं हो पा रही थी। पीड़ित पक्ष को बार बार राजीनामा करने धमकाया जा रहा था। इस सम्बंध में पीड़ित पक्ष व पीड़ित के पिता मुन्ना तिवारी ने अनेक आवेदन पुलिस अधीक्षक को सौंपे। किन्तु न तो आरोपियों की गिरफ्तारी सम्भव हो सकी न ही कोई ठोस कार्यवाही पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध की। इस सब से पीड़ित होकर आहत पक्ष ने उच्च न्यायालय की शरण ली थी। मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवीकर्ता एडवोकेट मनीष नगाइच ने बताया के उच्च न्यायालय ने पीड़ित पक्ष के प्रकरण को गंभीरता पूर्वक सुनने के बाद आदेश दिए थे के पीड़ित पक्ष मजिस्ट्रेट कोर्ट में आरोपियों की गिरफ्तारी एवं मामले में सही जाँच न होने का आवेदन प्रस्तुत करे।जिससे कि मामले में कार्यवाही सुनिश्चित हो सके। उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र करते हुए अपने आदेश में कहा कि ऐसे मामलो में जिनमे की पुलिस तफ्तीश में ढीलासाई बरती जा रही है या पुलिस कार्यवाही से स्वयं को बचा रही है, उसमें संबंधित जिला के न्यायिक मजिस्ट्रेट को पुलिस की कार्यवाही में दखल देकर आवश्यक कार्यवाही करवाने की शक्तियां हैं। जिसका उपयोग पीड़ित को न्याय दिलाने में कोर्ट उपयोग में ला सकती है। इसी तारतम्य में पीड़ित पक्ष की ओर से सीजेएम कोर्ट दमोह में उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन मैं एक याचिका दाखिल की है। जिस पर सुनवाई करते हुए सीजेएम कोर्ट दमोह ने आज देहात थाना पुलिस से मामले की केस डायरी और स्टेटस रिपोर्ट आगामी 16 तारीख को आवश्यक तौर पर तलब की है।।

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